सिंगल सिगरेट बेचना कोटपा-2003 की धारा 7 का उल्लंघन है
तम्बाकू बेचने वाले सभी दुकानदार ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’’ का पोस्टर अवश्य लगायें
सोमवार को चास थाना प्रभारी मो0 खुरशीद आलम के निर्देशन में चास थाना क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 ( कोटपा .2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड, विवेकानन्द रोड, तेलीडीह मोड क्षेत्र के कुल 82 दुकानों की जांच की गई जिसमें 17 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया। जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2390 रूपये की वसूली की गई। मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं, जोकि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर हटाया गया। जिला परामर्शी के अनुसार कोटपा-2003 की धारा 6ए के तहत सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है’’ का पोस्टर अपने दुकान मे लगाना है लेकिन बहुत ही कम लोग इसका अनुपालन कर रहे है, साथ ही यह भी देखा गया कि बार बार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें फिर भी कुछ दुकानदार अभी भी दुकानों पर लगा रखें हैं। उन्हें सावधान रहने का सुझाव दिया गया। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है, जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6ए व 6बी क्या कहता है-
धारा-6ए18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
धारा-6बी किसी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।