कोटपा-2003 के तहत बोकारो पब्लिक स्कूल एवं सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर के पास संघन अभियान चलाया गया
दुकानदार बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिग्रेट की बिक्री न करें
बुधवार को सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास के निर्देशन में सिटी थाना क्षेत्र के बोकारो पब्लिक स्कूल एवं सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर सेक्टर 3 में विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ंए, 6बी व ई-सिगरेट की जांच की गई। छापामारी के दौरान कुल 68 दुकानों की जांच की गई। जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया। उसको कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 14 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 1900 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6बी के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की विक्री करना कानूनन अपराध है।

जिला परामर्शी के अनुसार वैसे सभी विक्रेता/दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता से प्रदर्शन किया हैं। जिला परामर्शी द्वारा सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिग्रेट अथवा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें साथ ही सभी आमजनमानस से अनुरोध है कि खुले में धुम्रपान का सेवन न करें। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।