गोमिया थाना क्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत 12 लोगों को किया गया चालान
मंगलवार को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जांच अभियान जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व गोमिया थाना का छापामारी दल के द्वारा गोमिया मोड सॉन्ग स्कूल के पास कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में छापामारी की गई। जिसमें लगभग 53 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 12 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 2200 रूपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान किसी भी दुकानदारो के पास ई-सिगरेट नही मिला।

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि गोमिया के 53 दुकानों के अन्दर जांच के क्रम में एक भी दुकानदार के पास ई-सिगरेट नही मिला केवल कोटपा 2003 की धारा 6ए का अनुपालन न करते हुये पाया गया जिन पर कार्रवाई की गई। कोटपा-2003 के धारा 6ए के अनुसार ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।’’ का बोर्ड लगाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि कुछ दुकानदार ही इसका पालन कर रहें है। कोटपा-2003 के अनुसार धारा 6ए क्या कहता है-धारा-6ए18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह नियमित जांच अभियान चलता रहेगा और समय समय पर ई-सिगरेट को लेकर विेशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभी तक के छापामारी के दौरान बोकारो जिला में किसी भी दुकानदार के पास नही मिला है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इसको लेकर सभी विभाग ने गम्भीरता से लिया है खास कर स्वास्थ्य विभाग, औषधी निरीक्षक, पुलिस विभाग व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदि। यदि कोई दुकानदार ई-सिगरेट की विक्री कर रहे है, तो वह इसको बेचना बन्द कर दें क्योकि ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है पकडे जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर जिला छापामारी के सदस्य मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व गोमिया थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।