तेनुघाट : हत्याकांड में तीन मुजरिमों को पाया गया दोषी, सजा के बिंदु पर 30 को होगी सुनवाई

रिपोर्ट : अविनाश कुमार

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया। जानकारी के अनुसार गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20 मई 2014 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने कहा था कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज सुबह जब सूचक के भतीजा शम्मीउलाह को गांव के ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट दिया। इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब वह उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साले वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीमुलाह के साथ मारपीट की है। इस पर इस्लाम अंसारी गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आये भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया। इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो गये और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आये। वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गये तो सभी ने मिल मारपीट की। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गयी और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया। सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस की।

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