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तेनुघाट कोर्ट में उपस्थित हुए पिछरी के ग्रामीण

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रिपोर्ट : अविनाश कुमार

अनुमंडल दंडाधिकारी, बेरमो तेनुघाट वाद संख्या 467 के तहत पेटरवार थाना प्रभारी द्वारा समर्पित अप्राथमिक संख्या 39/24 का अवलोकन में पिछरी के 13 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 126 बीएनएसएस के तहत अप्राथमिक दर्ज किया गया। जिसमें पिछरी निवासी गल्लू मिश्रा, राकेश मिश्रा, देवीदास, सुरज महतो, ब्रजेश मिश्रा, आशीष पाल, संजय मल्लाह, बजरंगी मिश्रा, संजय मिश्रा, भोला महतो, देवीन मल्लाह, बिनोद साव के नाम शामिल है। सभी ग्रामीण गुरुवार को तेनुघाट कोर्ट में उपस्थित हुए। बता दे कि छाई व कोयला ट्रांसपोर्टिंग से होने वाले प्रदूषण एवं हादसे के खिलाफ पिछरी के ग्रामीणों ने 30 सितंबर से ओवर लोड हाईवा का अनिश्चित कालीन चक्का जाम आंदोलन किया था। जिस पर अनुमंडल दंडाधिकारी बेरमो ने शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना पर धारा 126 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर 18 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पक्ष दाखिल करने का आदेश जारी किया गया।

आंदोलन कारी आशीष पाल ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ पिछरी के ग्रामीणों द्वारा आंदोलन गया था। प्रशासन को छाई व कोयला ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हाईवा ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई नहीं कर निर्दोष ग्रामीणों पर नोटिस जारी किया । जबकि ग्रामीणों ने प्रदूषण के खिलाफ नियम संगत लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया गया था। जिसकी लिखित आवेदन प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया था। प्रशासन की तुगलगी फरमान जारी कर ग्रामीणों को डराने धमकाने का काम किया गया लेकिन ऐसी फरमान से ग्रामीण डरने वाले नहीं हैं। ग्रामीण जेल जाने को तैयार है।

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