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बलात्कार के आरोपी को सुनाई गई 10 वर्ष के कारावास की सजा, लगाया गया 15000 का जुर्माना

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रायबरेली की दीवानी न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और 15000 रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं। आपको बता दे कि आज दिनांक 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार को समय करीब 4:00 बजे रायबरेली जनपद के दीवानी न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने मामले में बताया कि, वादी मुकदमा रमेश कुमार की तहरीर पर ऊंचाहार थाने में उसके चचेरे भाई अवधेश कुमार के विरुद्ध पुत्री के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसको लेकर पीड़िता के मुताबिक 18 -10-2021 को रात्रि करीब 1:00 बजे जब वादी की पुत्री दो छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली थी वादी व उसकी पत्नी एक मुंडन संस्कार में गए हुए थे, तभी अवधेश कुमार ने वादी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ बलात्कार कर भाग गया था। जिसकी चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित की गई। जिस पर दीवानी न्यायालय ए डीजे एफसी प्रथम विद्या भूषण पांडे ने अभियुक्त अवधेश कुमार पर दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व 15000 का जुर्माना लगाया है।

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