कोलकाता रेप-मर्डर केस के मुख्य दोषी संजय रॉय को कोलकाता कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही मुख्य दोषी संजय को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा है. पश्चिम बंगाल सरकार को मृतीका महिला डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.
पिछले साल 9 अगस्त 2025 को संजय रॉय के द्वारा मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। इसी पर सियालदह कोर्ट ने, मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा का आदेश दिया है साथ ही उस पर 50000 का जुर्माना भी बोला गया है।
आखिर क्या है पूरी घटना?
पिछले वर्ष 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। इस दर्दनाक वारदात के तकरीबन 162 दिन बाद कोर्ट ने घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया. सोमवार को सियालदह कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है । कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेशित किया है कि वो मृतका महिला डॉक्टर के परिवार वाले को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे. फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि, यह कोई मामूली अपराध नहीं है परन्तु! कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है.
आइए जानते हैं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या-क्या कहा.
सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायामूर्ति अनिर्बान दास ने फैसला सुनने से पहले खाकी , यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मौत की सजा दी जा सके।
साथ ही जज ने दोषी करार देने के पूर्व दोषी पक्ष के वकीलों की दलील और पीड़िता के परिवार तथा सीबीआई की अंतिम जिरह सुनने के बाद ही कोर्ट ने उम्र कैद तथा 50000 रुपए का जुर्माना की सजा का ऐलान किया.
न्यायालय के न्यायधीश अनिर्बान दास के सजा सुनाए जाने से पहले तक भी दोषी संजय रॉय ने कोर्ट से कहा, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है. मैंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है. मैंने कुछ भी नहीं किया है. फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है. मुझे जेल में बहुत ज्यादा पीटा भी गया. मुझसे जबरन कुछ कागजात में साइन भी करवाए गए.
जब कोलकाता की के मुख्य आरोपी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया, तो जज ने उससे कहा, कि तुम दोषी हो. सजा पर तुम्हें कुछ कहना चाहते हो ? इस पर उसने कहा, सर में दोषी नहीं हूं. मुझे बेवजह फंसाया गया है. मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है. मुझ पर इस दोष को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है.जज साहब मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी. अगर मैं ऐसा कुछ भी करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला टूट जाती.
सीबीआई ने कोर्ट में कि संजय के द्वारा अंजाम दिया हुआ अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है. तो कोर्ट को दोषी(संजय)को कड़ी से कड़ी सजा सुननी चाहिए। अगर इसे कड़ी सजा नहीं मिलती है तो समाज कानूनी व्यवस्था से भरोसा खो देगा. ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की रेप करके निर्ममता के साथ हत्या की गई है.
इस बिनाह पर दोषी मन कर दी गई सजा ; सियालदह कोर्ट
मुख्य आरोपी संजय को सजा सुनाने से पहले सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा था, केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करारा दिया जाता है.
कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया. इसके तहत संजय रॉय को दोषी पाया.
कब क्या हुआ?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात को रेप करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई थी. पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोट के कई निशान मिले थे. पेल्विक और कॉलर बोन समेत शरीर की कई ज्यादा हड्डियां टूटी मिली थीं. वारदात के पश्चात् कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिए था. इस शर्मनाक वारदात ने पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया था. कोर्ट के आदेशानुसान इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
13 अगस्त 2025 को सीबीआई ने पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. सीबीआई जांच एजेंसी ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कर. साथ ही वारदात के तकरीबन 162 दिन बाद कोर्ट ने शनिवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था. मामले में करीब 57 दिन सुनवाई हुई.
