News Nation Bharat
उत्तर प्रदेशराजनीतिराज्य

सपा विधायक को भरी पड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करना, कोर्ट ने सुनाई 129 के तहत जुर्माना और सजा…

WhatsApp Image 2024-08-09 at 12.15.19 PM

जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तरप्रदेश के शामली जिला से एक बड़ा मामला इन दिनों सामने आया है. इसमें कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को अदालत ने सजा सुनाई है. यह पूरा मामला 28 मार्च 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब सदर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.सपा विधायक नादिर नाहिद हसन पर नरेंद्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था. नाहिद हसन ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये विवादित टिप्पणी की थी. नाहिद हसन की बहन इकरा हसन कैराना से लोकसभा सांसद भी हैं।

यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक की पड़ी के मामले पर कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध आईपीसी धारा 129 के तहत 100 रुपये का जुर्माना और सपा विधायक नादिर हसन को एक महीने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है । कोर्ट ने ये सजा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में दी है।

पिछले 11 वर्षों से चल रही थी पैरवी

गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सपा विधायक के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए। 100 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार भुगतान न करने पर एक महीने की जेल भी हो सकती है। बता दें कि यह मामला आईपीसी की धारा 129 के अनुसार 28 मार्च 2014 को शामली में नाहिद हसन के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में करीब 11 साल की सुनवाई के पश्चात यह फैसला आया है।

हम आप को बताते चले कि नाहिद हसन कैराना से विधायक है, साथ ही उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। हसन पर आरोप हैं, कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कैराना से चुनाव लड़ते समय शामली में एक चुनावी रैली के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

गौरतलब है. कि, आईपीसी की धारा 129 चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने वाला बयान था । इस धारा के अनुसार किसी युवक को रिश्वत देना, धमकी देना और किसी अन्य तरीके से अनुचित प्रभाव डालने को अपराध माना जाता है। हसन पर आरोप है.कि, उसने अपनी रैली के दौरान मोदी और मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अदालत ने सपा विधायक को दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया है। अगर सपा विधायक जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक महीने की जेल की सजा काटनी पड़ेगी।

Related posts

सड़क पर उत्पात मचानेवाले युवक को लोगों ने दी तालिबानी सजा! हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा, ग्वालियर का वीडियो आया सामने

Manisha Kumari

जमानत पर जेल से बाहर आया आसाराम बापू, पहुंचा इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल

Manisha Kumari

संडेबाजार शिशु विकास विधालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित

News Desk

Leave a Comment