इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने चार आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार थाना क्षेत्र बेटमा में रहने वाले जितेन्द्र पिता अंतरसिंह राजपूत, उम्र 45 निवासी-ग्राम मेठवाड़ा, थाना क्षेत्र महू के रितेश पिता महेंद्र वर्मा उम्र 31 साल निवासी राज मोहल्ला महू, थाना क्षेत्र सांवेर के सुरेश पिता हरि सिंह रघुवंशी उम्र 48 साल निवासी छोटे हनुमान मंदिर के पास कायस्थ खेड़ी रोड सांवेर, थाना क्षेत्र बेटमा के जितेंद्र पिता अंतर सिंह राजपूत उम्र-45 ग्राम मेवड़ा मितवाड़ा को जिलाबदर किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह के उक्त आदेश उक्त चारों आरोपियों को आगामी 06 माह की कालावधि के लिए इन्दौर जिला एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं खण्डवा जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश जारी किये गए है। जारी आदेशानुसार चारों आरोपियों को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगें।