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भतीजे की हत्या करने वाले फूफा समेत उसके दो पुत्रों व दामाद को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

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ब्यूरो रिपोर्ट : शिवा मौर्य

रायबरेली दीवानी न्यायालय ने बुधवार को हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड से दंडित किया गया है और सभी आरोपियों को जिला कारागार भेजा गया है।

यहां जमीनी विवाद को लेकर अपने ही भतीजे की हत्या करने के मामले में फूफा और उसके 2 लड़के व दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और सभी पर 28-28 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है।

दीवानी न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पांडे ने हत्या के मामले में पिता एवं दो पुत्रों सहित दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सभी पर 28 -28 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि,जिले के खीरो थानाक्षेत्र के अंतर्गत वादी मुकदमा रज्जबअली द्वारा अपने भतीजे कलीम की हत्या 3 अप्रैल 2018 को जमीनी विवाद का वाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें अभियुक्तगण इब्राहिम, इमरान, इरफान, नदीम तथा अंसार द्वारा खोद खनन करने लगे, तो वादी मुकदमे के भतीजे कलीम ने रोकते हुए विरोध किया तो सभी अभियुक्तगण फावड़े वा रॉड तथा लाठी डंडों से पीट कर कलीम उम्र 30 वर्ष खीरों की हत्या कर दी गई थी। जिसका आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के उपरांत 11 साक्ष्यों तथा 15 अभियोजन प्रपत्र लगाए गए थे, अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्तगणो को आजीवन कारावास सुनाते हुए जिला कारागार भेजा गया है। जिन पर प्रत्येक अभियुक्त पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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