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बिजली विभाग ने मकान मालिक को नहीं दी कनेक्शन की जानकारी

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बिज़ली विभाग ने ग्वालियर के एक मकान मालिक को अपने ही घर पर अवैध कब्जे के बाद वहाँ नए बिजली कनेक्शन की जानकारी व्यक्तिगत होने के आधार पर RTI में देने से मना कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मामले में जानकारी तत्काल देने के आदेश के साथ ग्वालियर के बिजली विभाग के उपमहाप्रबंधक कार्यालय में राहुल साहू पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है।

मकान मालिक हो गए बिज़ली विभाग से परेशान
ग्वालियर में पेशे से अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने शहर के दक्षिण कम्पू क्षेत्र में स्वयं के मकान पर अवैध कब्जे के बाद वहां पर बिजली का कनेक्शन दिए जाने पर कनेक्शन के संबंध में जानकारी मांगी थी। साथ में उन्होंने बिजली विभाग में अपनी शिकायत पर किए गए कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी मांगी थी। बिजली विभाग के लोक सूचना अधिकारी राहुल साहू ने उन्हें जानकारी नहीं दी। बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपमहाप्रबंधक दक्षिण कम्पू क्षेत्र ने आवेदक की प्रथम अपील इस आधार पर खारिज कर दी की मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत है।

सूचना आयुक्त ने कहा बिज़ली कनेक्शन की जानकारी रोकना ग़लत
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बिज़ली विभाग उपमहाप्रबंधक का आदेश विधि विरुद्ध होने से ख़ारिज कर दिया। सिंह ने सुनवाई के दौरान इस बात आपत्ति उठाई कि किसी व्यक्ति के स्वयं के मकान में दिए गए विद्युत कनेक्शन की जानकारी लेने का अधिकार उस व्यक्ति को है और इसे व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर रोकना विधि विरुद्ध है। सिंह ने कहा कि आरटीआई में कानूनी प्रावधान के तहत जो जानकारी संसद या विधानसभा को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है उसे व्यक्तिगत नहीं करार दिया जा सकता है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि अधिकांश प्रॉपर्टी के विवाद के मामलों में विद्युत कनेक्शन की जानकारी ली जाती है। सिंह ने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी पर विद्युत का कनेक्शन नियम अनुरूप दिया जाता है और अगर यह कनेक्शन नियमों को तोड़ कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जानकारी RTI में देने से विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सुनवाई के दौरान ही महेश श्रीवास्तव को जानकारी उपलब्ध करा दी और साथ ही जानकारी को गलत ढंग से रोकने पर राहुल साहू उपमहाप्रबंधक कार्यालय दक्षिण कंपू बिज़ली विभाग ग्वालियर पर ₹5000 का जुर्माना भी लगा दिया।

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