ग्राहकों के पास 29 फरवरी तक का समय
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तत्काल प्रभाव से Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। RBI ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कार्रवाई की है।
29 फरवरी के बाद बंद होगी पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस
इसके साथ ही RBI ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है, कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट/डिपॉजिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा।
लगातार नियमों का पालन नहीं करने के चलते RBI ने की कार्रवाई
रिजर्व बैंक ने कहा है, कि एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया है, कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है, साथ ही पेटीएम बैंक्स से संबंधित कई और कमियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से भविष्य में कंपनी के खिलाफ और जरूरी एक्शन लिए जाएंगे।
मौजूदा ग्राहक इन सर्विसेस का कर सकेंगे इस्तेमाल
हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं, वह अपने अभी के अवेलेबल बैलेंस का विड्रॉल और यूटिलाइजेशन के लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वह पैसा सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में हो, इनमें मौजूद शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।