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राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत

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सुल्तानपुर : मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी, 25 हजार की सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड पर मिली जमानत
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आज सुलतानपुर में एक स्थानीय अदालत में पेशी के कारण थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा।
कोर्ट के बाहर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री निवास बी एवं हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा एकत्रित हुआ।
2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक लग गई, जब मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। साल 2018 के इस मामले में राहुल ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले।


क्या है मामला
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।
कोर्ट में राहुल गांधी
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि मंगलवार की सुबह को भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकेगी क्योंकि राहुल गांधी को सुलतानपुर की एक कोर्ट में पेश होना है। सोशल मीडिया पर रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी।

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