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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूला- “बैलट पेपर पर लगाया था क्रॉस”

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निर्वाचन अधिकारी से SC ने पूछा-
★आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे?
★ मतपत्र पर निशान बनाने की क्या जरूरत?
★ कितने पेपर पर आपने निशान बनाए?


SC में निर्वाचन अधिकारी मसीह का जवाब-
‘मुझे बैलट पेपर हस्ताक्षर करना था, जो  पेपर खराब थे, उन्हें मुझे अलग करने थे’ मसीह ने कहा कि उन्होंने आठ मतपत्रों पर निशान बनाए थे, केवल उन्हें अलग करने के लिए।

सीजेआई आरओ के स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं थे।  “आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं … उन मतपत्रों पर टिक या एक्स क्यों लगा रहे थे?”… कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों में टिक या एक्स लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर आरओ ने कोर्ट में झूठ बोलने की कोई कोशिश की तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा
वोटों की गिनती का पूरा वीडियो भी कल दोपहर को पेश किया जाए। ‘उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में रखे गए मतपत्रों को एक न्यायिक अधिकारी द्वारा कल दोपहर दो बजे तक इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी, निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को कल भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। अनिल मसीह पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है।

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