18 दुकानदारों से काटी गई चालान, वसूले गये 2170 रुपये की राशि
कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु सिटी थाना क्षेत्र नया मोड़ कोऑपरेटिव कॉलोनी दूधीबाग में थाना प्रभारी के निर्देशन में छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान कुल 67 दुकानों की जांच की गई। जिसमें कोटपा के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने वाले कुल 18 व्यक्तियों- दुकानदारों का चालान कर अर्थ दंड के रूप में कुल ₹2170 की वसूली की गई। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा बताया गया कि यह छापामारी नियमित रूप से लगातार की जा रही है। इस छापामारी के दौरान विशेष रूप से सभी दुकानों पर यह देखा जा रहा है कि सभी दुकानदार को कोटपा की धारा 6 का अनुपालन जरूर हो जिसमें मुख्य रूप से सभी दुकानदार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना काम कानूनी अपराध है का पोस्टर अपनी दुकान के सामने जरूर लगाए साथ ही जिन दुकानदारों ने तंबाकू का विज्ञापन वाला पोस्टर अपने दुकानों पर लगाए हुए हैं, उन्हें हटाया गया और निर्देश दिया गया कि भविष्य में तंबाकू के प्रचार प्रसार संबंधित विज्ञापन का पोस्टर अपने दुकानों पर ना लगा कर रखें। कई दुकानों द्वारा तंबाकू उत्पाद बच्चों को बेचा जा रहा है जो की स्कूल के 100 गज के दायरे के अंदर हैं। सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 के धारा 6b के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इन सभी दुकानदारों को कोटपा के तहत चालान किया जा चुका है। आगे इन दुकानदारों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना बंद नहीं किया गया तो जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया की ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार झारखंड के 5.1% बच्चे जो तंबाकू का सेवन 13 से 15 आयु वर्ग में ही करते हैं। इन सभी बच्चों को तंबाकू सेवन से बचाना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग का ही जवाबदेही नहीं है, बल्कि हम सब आमजनमानस को भी इस पर विचार करने की जरूरत है और इसको गंभीरता से रोकना भी है। छापामारी के दौरान सिटी थाना अंतर्गत छापामारी दल एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मोहम्मद असलम जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।