Tobacco-Free Youth Campaign : तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के अवसर पर सेक्टर-6 थाना क्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत चलाया गया जांच अभियान

ई-सिगरेट की भी जांच हेतु स्कूल के आस पास चलाया गया अभियान, दुकानदार कोटपा-2003 की धारा 6 ए का अनुपालन अवश्य करें अन्यथा हो सकती है कार्रवाई...

Tobacco-Free Youth Campaign : तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अवसर पर आज 01 नवंबर, 2025 को सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं थाना प्रभारी विनीता सेक्टर 6 के सहयोग से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जांच अभियान जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम व सेक्टर-6 थाना का छापामारी दल के द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति की जांच हेतुं छापामारी की गई।

जिसमें लगभग 53 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 12 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 2600 रूपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान सेक्टर 6 थाना अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों के पास की दुकानों में ई-सिगरेट की जांच की गई। जांच के क्रम में किसी भी दुकानदारों के पास ई-सिगरेट की उपलब्धता नही पाया गया।

जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि सभी दुकानदारों को अपने दुकान के सामने कोटपा-2003 की धारा 6ए का पोस्टर लगाने को कहा गया। कोटपा-2003 के धारा 6ए के अनुसार ’’21 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।’’ का बोर्ड लगाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि कुछ दुकानदार ही इसका अनुपालन कर रहें है अन्य सभी को भी इसका अनुपालन करने को कहा गया।

कोटपा-2003 के अनुसार धारा 6ए क्या कहता है

21 वर्ष से कम आयु के बच्चों का तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।

WhatsApp Image 2025 11 01 at 8.23.10 PM

ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है

सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद द्वारा बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत यह नियमित जांच अभियान चलता रहेगा और समय समय पर ई-सिगरेट को लेकर विेशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी दैनिक गश्ती दल के माध्यम से प्रत्येक दिन चालान करवाना सुनिश्चित करें ताकि कोटपा का अनुपालन और अच्छे से हो सके। चालान से सम्बन्धित रसीद सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी एवं थाना में उपलब्ध है। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई दुकानदार ई-सिगरेट की विक्री कर रहे है तो वह इसको बेचना बन्द कर दें क्योंकि ई-सिगरेट भारत के अन्दर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है पकडे जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

इस अवसर पर जिला छापामारी के सदस्य मो असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 6 थाना के छापामारी दल उपस्थित थे।

Other Latest News

Leave a Comment