Raebareli: आवासीय परिसर में चल रहा वेदांता नर्सिंग होम सील, RDA की कार्रवाई से स्वास्थ्य क्षेत्र में मचा हलचल

Raebareli में इंदिरा नगर के पास आवासीय परिसर में संचालित वेदांता नर्सिंग होम को RDA ने सील कर दिया। शिकायत के बाद जांच में भू-उपयोग और अनुमति से जुड़े नियमों की पड़ताल की गई।

Raebareli: रायबरेली शहर में आवासीय भवनों के इस्तेमाल को लेकर रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में इंदिरा नगर के समीप आवासीय परिसर में संचालित किए जा रहे वेदांता नर्सिंग होम के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया। आरडीए की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन और भवनों के निर्धारित भू-उपयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

आवासीय परिसर में चल रहा था नर्सिंग होम

मामला डॉ. निशांत के वेदांता नर्सिंग होम से जुड़ा है। आरडीए के अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण को जानकारी मिली थी कि नर्सिंग होम का संचालन ऐसे परिसर में किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आवासीय गतिविधियों के लिए निर्धारित है। शिकायत सामने आने के बाद संबंधित भवन और नर्सिंग होम के संचालन से जुड़े दस्तावेजों तथा अनुमति की स्थिति की जांच कराई गई।

अनुमति और भू-उपयोग की हुई पड़ताल

जांच के दौरान आरडीए की टीम ने यह देखा कि भवन का मौजूदा इस्तेमाल स्वीकृत मानकों और निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप है या नहीं। इसके साथ ही नर्सिंग होम के संचालन के लिए जरूरी अनुमति से संबंधित स्थिति भी जांच के दायरे में रही। आरडीए अधिकारियों के मुताबिक जांच में नियमों से जुड़ी स्थिति सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की गई।

मौके पर पहुंची टीम, परिसर किया सील

आरडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर वेदांता नर्सिंग होम के संचालन स्थल को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद परिसर में नर्सिंग होम की गतिविधियां प्रभावित हुईं। प्राधिकरण की इस कार्रवाई को आवासीय परिसरों में बिना निर्धारित अनुमति के अन्य गतिविधियां संचालित किए जाने के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है।

RDA सचिव ने बताई कार्रवाई की वजह

आरडीए सचिव विशाल यादव के मुताबिक, नर्सिंग होम के आवासीय परिसर में संचालन की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई थी। जांच में नियमों से संबंधित स्थिति सामने आने के बाद प्राधिकरण की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि भवन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए उसका भू-उपयोग और निर्माण संबंधी स्वीकृति निर्धारित है।

स्वास्थ्य संस्थानों पर भी नजर

वेदांता नर्सिंग होम पर कार्रवाई के बाद अब शहर में आवासीय भवनों में संचालित अन्य व्यावसायिक और चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि किसी अन्य संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आरडीए के रुख से साफ है कि भवनों के इस्तेमाल में नियमों की अनदेखी किए जाने पर प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है।

नियमों के पालन पर आरडीए का जोर

आरडीए का कहना है कि शहर में निर्माण और भवनों के इस्तेमाल से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। खासतौर पर आवासीय भू-उपयोग वाले भवनों में व्यावसायिक या संस्थागत गतिविधियां संचालित करने से पहले संबंधित मानकों और अनुमतियों का पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के बाद बढ़ी हलचल

वेदांता नर्सिंग होम को सील किए जाने के बाद रायबरेली के स्वास्थ्य क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि शहर में कितने निजी संस्थान आवासीय भवनों में संचालित हो रहे हैं और उनके पास संबंधित विभागों की आवश्यक स्वीकृतियां हैं या नहीं। फिलहाल आरडीए की कार्रवाई के बाद मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

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