Mission Shakti 5.0 : जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार जनपद में चलाये जा रहे “मिशन शक्ति 5.0” के तहत आज महिला कल्याण विभाग द्वारा घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन थीम पर जागरूकता चौपाल का आयोजन विकासखण्ड राही, हरचन्द्रपुर, डलमऊ के ग्राम पंचायत भवन में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में घरेलू हिंसा 2005, दहेज उन्नमूलन विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है तो पीडित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल दीवानी उपचार प्राप्त कर सकती है। पीडित महिलाएं इस अधिनियम के तहत वयस्क पुरुष अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकती है जो उसके साथ घरेलू सम्बन्ध में है। साथ ही बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, की धारा-4 के अनुसार, विवाह के सम्बन्ध में दुल्हन या दूल्हे या उनके रिश्तेदारों सीधे या परोक्ष रूप से दहेज मागना एक दण्डनीय अपराध है।

इस अपराध के लिए छः महीने से लेकर दो साल तक का कारावास और 10000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही उपस्थित महिलाओं को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मु० कन्या सुमंगला योजना, मु० बाल सेवा योजना (कोविड एंव सामान्य), वन स्टाप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, एव विभिन्न हेल्पलाइन नं०- 1090, 112, 1076, 108, 102, 1098 आदि विषयों पर चर्चा कर जानकारी प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम में जेंडर स्पेश्लिस्ट सुषमा कश्यप, वन स्टाप सेन्टर अर्चना आदि उपस्थित रहे।










