इंदौर : कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया पर महिलाओं ने करवाया केस दर्ज, पार्षद बोले रमेश मेंदोला के दबाव में हुआ

ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया ने दादा के नाम से मशहूर दो नम्बर विधायक रमेश मेंदोला पर लगाया गम्भीर आरोप हीरा नगर थाने में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रेख

Oct 31, 2024 - 05:47
Updated: 2 years ago
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ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर

वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया ने दादा के नाम से मशहूर दो नम्बर विधायक रमेश मेंदोला पर लगाया गम्भीर आरोप हीरा नगर थाने में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रेखा कुमावत का कहना है कि वे अपने घर के बाहर पड़ोसियों के साथ खड़ी थीं, तभी पार्षद राजू भदौरिया वहां आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने आसपास बने मकानों को तुड़वाने की धमकी दी, जिस पर जब महिलाओं ने विरोध किया तो पार्षद मारपीट पर उतारू हो गए। हीरा नगर पुलिस ने इस मामले में भदौरिया के खिलाफ धारा 296 और 351(1) के तहत केस दर्ज किया है। वहीं राजू भदौरिया का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते यह केस दर्ज करवाया गया है। मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने विधायक के दबाव में केस दर्ज होने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

अवैध निर्माण हटवाने पहुंचे थे राजू

वहीं राजू भदौरिया का कहना है कि यह विवाद आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) की स्कीम 139 के तहत बनने वाली सड़क एमआर-2 को लेकर है। उनके मुताबिक, वहां पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और आईडीए ने इस अवैध कब्जे को रोकने के लिए बोर्ड भी लगाया था, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया। भदौरिया का कहना है कि इस मामले में उन पर राजनीतिक दबाओ के चलते झूठा केस दर्ज कराया गया है।

पार्षद ने कहा धोखेबाजी का शिकार हो रही जनता, आईडीए की जमीन पर प्लाट बेच रहे भूमाफिया

राजू भदौरिया ने कहा कि मेरे वार्ड 22 के अन्तर्गत जंगलिदास महाराज के आश्रम के पास साईं नाथ पैलेस कालोनी अवैध रूप से बसाई जा रही है। विधायक के संरक्षण प्राप्त जयसिंह राठौर ( ठाकुर) के माध्यम से शहर काजी के भाई जाहिद अली पिता हबीब अली निवासी -20 बजरिया इंदौर के द्वारा सांई पैलेस कालोनी में अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं। जबकि यह भूमि किसान - मांगीलाल / बदरीलाल चौधरी निवासी सुखलिया की जमीन थी, जिस पर इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 139 के तहत खसरा 425/1 425/2 समाविष्ट है। इसके एवज में किसान को उसका मुआवजा सन् 2024 में मिल चुका है या विकास प्राधिकारण दे चुका है। 425/1 की मुक्त भूमि पर विधायक और विकास प्राधिकरण के भू अर्जन विभाग के अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लगती है और पार्षद होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि यहां जिन गरीब लोगों के आशियाना बन रहे हैं वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी भू माफियाओं को दे रहे हैं जबकि जिस जमीन की ये लोग नोटरी कर रहे है वो जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है। लगभग दो एकड़ जमीन जिसका बाजार मूल्य 16 करोड़ रुपए है, आश्चर्य की बात यह है कि इंदौर प्राधिकरण की इतनी कीमती जमीन इन भू माफियाओं ने बेच दी फिर भी विकास प्राधिकरण ने कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की। इस पर लगभग 35 से अधिक मकान बन गए हैं लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसके दबाव में आंखें बंद कर रखी हैं यह जांच का विषय है। राजू ने कहा कि मैं पार्षद होने के नाते लोगों को समझाने गया तो विधायक के दबाव में वहां के लोगों को भ्रमित कर मेरे ऊपर हीरा नगर थाने में झूठी एफआईआर करा दी गई।

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