ऑनर किलिंग के मामले में न्यायालय ने सुनाई एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अधिवक्ता ने दी जानकारी

रायबरेली में सोमवार को दीवानी एवं सत्र न्यायालय के एफटीसी फर्स्ट ने ऑनर किलिंग के आरोपी को आजीवन कारावास व 25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का यहाँ के सलोन कोतवाली क्षेत्र के इछवापुर गढ़ी इस्लाम नगर गांव का है। जहां के रहने पंकज वर्मा की चचेरी बहन अंजू ने घर वालों की मर्जी के बिना गैर

Feb 05, 2024 - 09:06
Updated: 2 years ago
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रायबरेली में सोमवार को दीवानी एवं सत्र न्यायालय के एफटीसी फर्स्ट ने ऑनर किलिंग के आरोपी को आजीवन कारावास व 25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का यहाँ के सलोन कोतवाली क्षेत्र के इछवापुर गढ़ी इस्लाम नगर गांव का है। जहां के रहने पंकज वर्मा की चचेरी बहन अंजू ने घर वालों की मर्जी के बिना गैर बिरादरी के युवक के साथ शादी कर ली थी। शादी करने के बाद वह अपने पति के साथ बाहर चली गई थी। वो लगभग 7 वर्षों बाद वापस आई, तो एक दिन जब वह शौच के लिए जा रही थी, तो उसके चचेरे भाई पंकज ने क्रिकेट खेलने वाले बैट से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतका के पति ने सलोन कोतवाली में मामला दर्ज कराया। मामले की जाँच करते हुए सलोन पुलिस ने आरोपी पंकज वर्मा को नामजद करते हुए क्राइम न 159/19 दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लंबे चले ट्रायल के बाद आज एफटीसी प्रथम अमित कुमार यादव ने ऑनर किलिंग के आरोपी पंकज वर्मा को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास के साथ ₹25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने की।

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