दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
रायबरेली के दीवानी न्यायालय में शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम अभिषेक सिन्हा ने दहेज हत्या के मामले मे पति सहित सास एवं ससुर दो को 10 वर्ष के का कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दंडित करते हुए प्रत्येक पर अभियुक्तों पर 5 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाय
रायबरेली के दीवानी न्यायालय में शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी प्रथम अभिषेक सिन्हा ने दहेज हत्या के मामले मे पति सहित सास एवं ससुर दो को 10 वर्ष के का कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दंडित करते हुए प्रत्येक पर अभियुक्तों पर 5 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध सख्या 150/17 थाना डलमऊ मे वादी मुकदमा गुरु प्रसाद द्वारा अपनी पुत्री सुषमा की दहेज हत्या दिनाँक 20/06/19 को सूचना मिली विवाह उपरांत पति सतीश कुमार, ससुर सुखराम, सास रामदुलारी तथा ननद पुत्री सुखराम अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और हत्या कर दी। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित होने के उपरांत 7 साक्षियों तथा 11 अभियोजन प्रपत्र साबित कराये गये अभियोग साबित होने के उपरांत सभी अभियुक्तगण को दिन गुरूवार को जिला कारागार भेज दिया गया।
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