उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2026 ( Panchayat Elections ) के लिए मतदाता सूची तैयार करने की समय-सारिणी में बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले निर्धारित कई महत्वपूर्ण तारीखों को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 23 दिसंबर की जगह 30 दिसंबर को होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची पहले 5 जनवरी को प्रकाशित होने वाली थी, अब वह 6 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) विनायक शुक्ला ने बताया कि आयोग के नए निर्देशों के अनुसार अब पूरी प्रक्रिया में करीब एक माह का विलंब हो गया है। इसका मुख्य कारण प्रशासनिक तैयारियों को और मजबूत करना बताया जा रहा है।

नई समय-सारिणी इस प्रकार है
- 10 दिसंबर 2025 तक : सभी ग्राम पंचायतों की ड्राफ्ट मतदाता नामावलियां तैयार करना।
- 11 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 : मतदान केंद्रों, मतदाता क्रमांक, मतदान स्थलों, वार्डों की मैपिंग एवं अन्य तकनीकी कार्य पूर्ण करना।
- 23 दिसंबर 2025 : अनंतिम मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन (पहले यह कार्य 5 दिसंबर को होना था)।
- 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 : अनंतिम मतदाता सूची जनता के अवलोकन एवं निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी अवधि में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी।
- 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 : प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण।
- 13 जनवरी से 29 जनवरी 2026 : संशोधित मतदाता सूची का अंतिम रूप से कंपाइलेशन एवं प्रिंटिंग कार्य।
- 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 : मतदाता क्रमांक, मतदान स्थल, बीएलओ स्तर पर अंतिम समन्वय एवं अन्य कार्य।
- 6 फरवरी 2026 : मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (पहले यह 5 जनवरी को होना था)।
इसके बाद नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें भी क्रमशः आगे बढ़ेंगी, जिनकी अलग से घोषणा की जाएगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी बीडीओ, एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि नए कार्यक्रम के अनुसार ही सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं, ताकि मतदाता सूची में एक भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने न पाए और कोई अपात्र नाम न रहे।
मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 24 से 30 दिसंबर तक अपने-अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या निर्धारित केंद्रों पर अनंतिम मतदाता सूची अवश्य देख लें और यदि उनका या परिवार के किसी सदस्य का नाम गायब है या कोई त्रुटि है तो निर्धारित प्रपत्र पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं।










