Dharmendra Property Dispute: धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? बड़ा खुलासा

Dharmendra Property Dispute: धर्मेंद्र की जायदाद में किसे कितना हिस्सा मिलेगा? पढ़ें पूरा लीगल एनालिसिस

Dharmendra Property Dispute: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनकी मुस्कान, डायलॉग डिलीवरी और फिल्मों का जादू कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा। बीते कुछ समय से उनकी तबीयत लगातार खराब बताई जा रही थी और परिवार पूरी तरह डॉक्टरों की देखरेख में था। मगर आज आई पुष्टि ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके लाखों प्रशंसकों तक सभी को शोक में डूबो दिया। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि करीब 450 करोड़ रुपये की संपत्ति का असली वारिस कौन होगा? क्योंकि अभिनेता की दो शादियां और छह बच्चे हैं, ऐसे में कानूनी स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। अदालत के पुराने फैसलों और कानूनी विशेषज्ञों की राय ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है।

सुपरस्टार की विरासत पर बड़ा सवाल/Dharmendra Property Dispute

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने लंबे फिल्मी करियर और व्यापारिक विस्तार के दम पर करीब 400–450 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति बनाई है। इसमें मुंबई (Mumbai) का उनका आलीशान बंगला, खंडाला (Khandala) और लोनावला (Lonavala) के फार्महाउस, और लोकप्रिय रेस्टोरेंट चेन ‘गरम-धरम’ भी शामिल है। दो शादियों पहली पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) के कारण उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही। पहली पत्नी से चार बच्चे सनी देओल (Sunny Deol), बॉबी देओल (Bobby Deol), अजीता देओल (Ajita Deol) और विजेता देओल (Vijeta Deol) जबकि दूसरी पत्नी से दो बेटियां ईशा देओल (Esha Deol) और आहना देओल (Ahana Deol) हैं। अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि इस संपत्ति का असली वारिस कौन होगा और बंटवारा किस कानूनी ढांचे पर आधारित होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दी तस्वीर

धर्मेंद्र की वैवाहिक स्थिति पर हमेशा बहस रही, क्योंकि उनकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट (HMA) के तहत वैध नहीं मानी गई पहली पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) के जीवित रहने के कारण। लेकिन एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा (Advocate Kamlesh Kumar Mishra) ने ABP News से बातचीत में 2023 के सुप्रीम कोर्ट रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023 INSC 783) के फैसले का हवाला देकर बड़ा कानूनी खुलासा किया। इस फैसले के अनुसार, भले ही दूसरी शादी कानूनन अमान्य हो, लेकिन इस शादी से जन्मे बच्चे पूरी तरह वैध माने जाएंगे। यानी ईशा देओल (Esha Deol) और आहना देओल (Ahana Deol) पर धर्मेंद्र की संपत्ति पर वैसी ही वैध हिस्सेदारी होगी जैसी सनी, बॉबी, अजीता और विजेता को मिलेगी। यह निर्णय मामले को पूरी तरह नया मोड़ देता है और संपत्ति वितरण में बड़ा प्रभाव डालता है।

बयान, कानून और विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(1) ऐसे बच्चों को माता-पिता की पूरी संपत्ति पर वैध अधिकार देती है। हालांकि यह अधिकार संयुक्त परिवार (Joint Family Property) पर नहीं, बल्कि माता-पिता की स्व-अर्जित (Self-Acquired) संपत्ति और पैतृक संपत्ति में उनके हिस्से तक सीमित रहता है। एडवोकेट मिश्रा के मुताबिक, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए ‘काल्पनिक बंटवारा’ (Notional Partition) का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब है कि मृत्यु से ठीक पहले ऐसा माना जाता है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ, और धर्मेंद्र को उसका एक हिस्सा मिला। इसी हिस्से को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है। इसी हिस्से का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) की धारा 8 और 10 के तहत क्लास-1 वारिसों में बराबर किया जाता है इसमें धर्मेंद्र की सभी छह संतानें और पहली पत्नी प्रकाश कौर भी शामिल होंगी।

किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

कानूनी स्थिति के अनुसार, धर्मेंद्र (Dharmendra) की संपत्ति के हकदार सभी छह बच्चे होंगे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, विजेता देओल, ईशा देओल और आहना देओल। इसके अलावा, यदि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर (Prakash Kaur) जीवित हैं, तो वे भी बराबर हिस्से की अधिकारी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात हेमा मालिनी (Hema Malini) को कानूनी रूप से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी शादी HMA के तहत वैध नहीं मानी जाती। उन्हें हिस्सा केवल तभी मिल सकता है यदि धर्मेंद्र ने कोई वसीयत (Will) बनाकर स्पष्ट रूप से उन्हें संपत्ति का भाग दिया हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अब परिवार वसीयत या समझौते के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगा। यदि कोई विवाद नहीं हुआ तो बंटवारा सरल होगा, अन्यथा मामला अदालत तक जा सकता है।

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