PF Withdrawal Process Explained: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund – PF) भविष्य की सबसे मजबूत आर्थिक ढाल माना जाता है, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब इसी जमा पूंजी की तुरंत जरूरत पड़ जाती है। बीमारी, शादी, घर खरीदने, बेरोजगारी या किसी आपात खर्च के समय PF बड़ी राहत बन सकता है। हालांकि, आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि PF निकालना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। जबकि हकीकत यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से PF निकाल सकते हैं और कुछ ही दिनों में पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाता है। सवाल सिर्फ सही जानकारी और सही स्टेप्स जानने का है। तो चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है…
पीएफ क्या है और कब पड़ती है निकासी की जरूरत/PF Withdrawal Process Explained
प्रोविडेंट फंड (PF) एक अनिवार्य बचत योजना है, जिसमें हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक तय राशि कटती है और उतनी ही राशि नियोक्ता (Employer) भी जमा करता है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है। इसका मूल उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। लेकिन EPFO नियमों के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में PF से पैसा पहले भी निकाला जा सकता है। नौकरी छूटने के बाद दो महीने या उससे ज्यादा बेरोजगार रहने पर पूरी राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा गंभीर बीमारी, शादी, घर खरीदने या बनाने, होम लोन चुकाने, घर की मरम्मत और रिटायरमेंट के समय भी निकासी की अनुमति है। हालांकि, आंशिक निकासी के लिए 5 या 7 साल की सेवा अवधि पूरी होना जरूरी होती है।

पीएफ निकालने से पहले जरूरी शर्तें और डॉक्यूमेंट्स
पीएफ से पैसा निकालने से पहले कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का UAN से लिंक और वेरीफाइड होना अनिवार्य है। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पर आता है। अगर आपकी KYC पूरी नहीं है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। EPFO पोर्टल पर लॉग-इन करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आधार, पैन और बैंक डिटेल्स सही तरीके से अपडेट हैं या नहीं। 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी और 5 साल से कम सेवा अवधि होने पर Form 15G अपलोड करना भी जरूरी होता है, ताकि टैक्स कटौती से बचा जा सके।
EPFO Portal से PF निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
PF निकालने के लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और UAN व पासवर्ड से लॉग-इन करें। कैप्चा भरने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालें। लॉग-इन के बाद KYC स्टेटस चेक करें। फिर ऊपर दिए गए Online Services टैब पर क्लिक कर Claim (Form-31, 19 & 10C) विकल्प चुनें। बैंक खाते के अंतिम चार अंक डालकर Verify करें और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें। यहां अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें- Full PF Settlement, PF Advance या Pension Withdrawal। कारण चुनें, राशि भरें, पूरा पता डालें और कैंसिल चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अंत में OTP डालकर Submit करें।
पैसा कितने दिन में मिलेगा और क्लेम कैसे ट्रैक करें
PF क्लेम सबमिट करने के बाद आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। कुछ मामलों में यह समय कम या ज्यादा भी हो सकता है, जो दस्तावेजों की सही जांच पर निर्भर करता है। क्लेम की स्थिति जानने के लिए EPFO पोर्टल पर Track Claim Status विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और KYC पूरी है, तो क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बेहद कम होती है। कुल मिलाकर, EPFO की ऑनलाइन सुविधा ने PF निकासी को पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बना दिया है। सही जानकारी और सही प्रक्रिया अपनाकर आप बिना किसी परेशानी के अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं।










