सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अब दंडनीय होगा
झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना महंगा पड़ेगा.झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021′ को मंजूरी मिल गई है। अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय जनस्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अब दंडनीय होगा।
क्या है नए नियम
▪️ सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर जुर्माना : अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
▪️ पब्लिक प्लेस में थूकने पर जुर्माना : सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अब दंडनीय होगा।
▪️ नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध : 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
▪️ हुक्का बार पर प्रतिबंध : झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिसका उल्लंघन करने वालों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।