जिला खड़वा मे दिनांक 19.05.25 तथा 21.09.25 को बडा कब्रस्तान थाना कोतवाली मे तथा दिनांक 17.05.25 को थाना मोघट रोड के ग्राम सिहाडा मे रात्री के समय अज्ञात व्यक्ति के व्दारा कब्र की मिट्टी व फर्सी हटाकर सिर व पैर तरफ से शव को निकालकर कब्रस्तान में कब्र के साथ अनैतिक रुप से छेड़छाड़ कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओ को आहत किया है। जिस पर से 03 अलग-अलग अपराध धारा 301 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर घटना के दिन से थाना कोतवाली एवं थाना मोघट रोड की टीम के द्वारा आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही थी। इस घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय मे काफी नाराजगी थी तथा घटना घटित करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर व नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा शहर एवं कब्रिस्तान मे लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तथा मुखबिर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर आरोपी अय्युब खान पिता ईस्माईल खान उम्र 50 साल निवासी ग्राम मुंदवाडा थाना जावर जिला खण्डवा को गिरफ्तार किया गया।
अपराध का तरीका

आरोपी द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह तांत्रिक क्रिया करने के लिये अमावस्या के दिन के समय कब्रस्तान की रैकी कर हाल ही में दफनायी गयी कब्र को चिन्हीत करके रात्री के समय कब्रस्तान में आकर उन्ही कब्र की मिट्टी को हाथ से खोदकर वह कब्र के अन्दर के शव को तांत्रिक क्रिया करने के लिये यह अपराध करता था। आरोपी के द्वारा कबूल किया गया है कि पूर्व मे दिनांक 19.05.25 को थाना कोतवाली के बडे कब्रस्तान मे तथा थाना मोघट रोड खण्डवा के ग्राम सिहाडा मे भी कब्र को उक्त अपराधी के द्वारा ही खोदा गया था तथा शव के साथ छेड़छाड़ किया गया।
आरोपी पूर्व मे चोरी एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध कर चुका है। आरोपी ग्राम मुंदवाड़ा थाना जावर का रहने वाला है जहां गाँव के लोग उसे उसके कृत्यों के कारण शैतान कहते है। आरोपी पूर्व मे अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है। पत्नी की हत्या के मामले मे आरोपी दिनांक 15.05.25 को आजीवन कारावास की सजा काट कर केन्द्रीय जेल इंदौर से रिहा हुआ था। आरोपी के विरुद्ध अनेक गंभीर अपराध होने के साथ ही उसके द्वारा अमानवीय कृत्य किये जाने के कारण एन एस ए के तहत कार्यवाही की गई है।
नाम गिरफ्तार आरोपी: अय्युब खान पिता ईस्माईल खान उम्र 50 साल निवासी ग्राम मुंदवाडा थाना जावर जिला खण्डवा।
सराहनीय भूमिका : नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बारंगे, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह चौहान, सउनि मनोज सोनी, प्रआर 79 लतेश पाल सिंह तोमर, प्रआर 456 अमर प्रजापत, आर 708 अरविन्द सिंह तोमर, आर 272 आलेश सिंह एवं आर 820 राहुल सिंह की सराहनीय भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा उक्त टीम के अधिकारी कर्मचारी को नगद इनाम दिये जाने की घोषणा की गई है।
आपराधिक रिकार्ड
- अप.क्रं 133/2008 धारा 379,411 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 32/2009 धारा 379,411 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 115/2010 धारा 379 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 117/2010 धारा 379 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 119/2010 धारा 379 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 119/2010 धारा 379,411 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 120/2010 धारा 379,411 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 121/2010 धारा 379,411 भादवि थाना जावर
- अप.क्रं 189/2012 धारा 302,304बी., 307 भादवि, ¼ दहेज प्रतिषेध अधि. थाना मोघट रोड
- अप.क्रं 387/04 धारा 302 भादवि थाना मोघट रोड
- अप.क्रं 157/25 धारा 301 बी.एन.एस. थाना मोघट रोड
- अप.क्रं 298/25 धारा 301 बी.एन.एस. थाना सिटी कोतवाली
- अप.क्रं 539/25 धारा 301 बी.एन.एस. थाना सिटी कोतवाली