Raebareli : सांसद Rahul Gandhi की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई टली

Raebareli : रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर आज यहां एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण यह टल गई।

बताते हुए चले कि शुक्रवार को दीवानी न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने मामले को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर 2025 मुकर्रर कर दी है। यह याचिका बैंगलुरू निवासी भाजपा नेता एस. विग्नेश ने दाखिल की है। विग्नेश ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वे भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रखते हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है। कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज कराया था, जो भारतीय नागरिकता, अधिनियम 1955 के उल्लंघन के दायरे में आता है। इसके अलावा, याचिका में फर्जी पासपोर्ट धारण करने, गोपनीय सूचनाओं को शत्रु देशों तक पहुंचाने और बेनामी संस्थाओं के माध्यम से अनुचित गतिविधियां करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।

विग्नेश ने कोर्ट से भारतीय दंड संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका तर्क है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद चुने जाने के बावजूद इन कृत्यों से अयोग्य ठहरते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ब्रिटिश कंपनी के फॉर्म, पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य पेश किए हैं। रायबरेली के एमपी-एमएलए कोर्ट में 3 दिसंबर 2025 को नया परिवाद दाखिल किया।

कोर्ट ने इसे प्रकीर्ण वाद (मिसलेनियस) के रूप में दर्ज करते हुए कोतवाली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी। 5 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने दस्तावेज पेश किए, जिसमें डेढ़ घंटे तक बहस चली। न्यायाधीश विवेक कुमार ने पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अगली तारीख 12 दिसंबर तय की। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी, लेकिन आज याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि के कोर्ट में न पहुंचने से सुनवाई नहीं हो सकी।

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