Raebareli : मानिका रोड़ पर हुए वर्षो पहले हुए बहुचर्चित पंकज सिंह हत्याकांड में 10 साल बाद फैसला, सभी 5 नामजद अभियुक्त बाइज्जत बरी

Raebareli : रायबरेली जनपद के बहुचर्चित पंकज सिंह हत्या कांड में लगभग 10 वर्ष तक चले लंबे ट्रायल के बाद आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। आपको बता दे कि आज दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को समय 3:00 बजे जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के लालूपुर चौहान के रहने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य 20 सितंबर पंकज सिंह हत्याकांड के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय प्रतिमा तिवारी की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे सिद्ध न कर पाने के आधार पर नामजद सभी पांचों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया।

न्यायालय से बरी किए गए अभियुक्तों में मुकुट सिंह, अभय, अंकित फास्टर, धनंजय और अजय शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथानक एवं साक्ष्य आरोपों को साबित करने में असफल रहे, जिसके चलते अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ त्रिपाठी एवं सर्वेंद्र सिंह उर्फ “बन्ना” ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और संपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि यह मामला 25 जनवरी 2016 का है, जब पंकज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मामला हत्या के रूप में दर्ज किया गया था और पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। प्रकरण ने उस समय जिले में खासा राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ा था।

करीब एक दशक तक चले इस मुकदमे के बाद आए फैसले से अभियुक्त पक्ष ने राहत की सांस ली है, वहीं न्यायालय के इस निर्णय को कानून और साक्ष्यों के आधार पर लिया गया संतुलित फैसला बताया जा रहा है।

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