गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया

गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रायः गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखण्डो से मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य तथा विदेश जाते है तथा उनके वहाँ फँस जाने की सूचना प्राप्त होती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी

Jan 10, 2025 - 13:40
Updated: 2 years ago
0 0
WhatsApp-Image-2025-01-10-at-5.57.45-PM-1.jpeg

गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रायः गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखण्डो से मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य तथा विदेश जाते है तथा उनके वहाँ फँस जाने की सूचना प्राप्त होती है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम अंतर्गत सभी प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने के पूर्व श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है तथा सभी ठेकेदार जो मजदूरो को राज्य के बाहर या विदेश लेकर जाते है उन्हें भी श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूर्व में अफ्रीकी देश के कैमरून में फंसे मजदूरों का वेतन रोकने और जालसाजी के कारण संबंधित नियोजको एवं मिडिलमैन पर बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2,00,000 (दो लाख १) मात्र एवं अपंजीकृत प्रवासी मजदूरो को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹ 1,50,000 (एक लाख पचास हजार १) मात्र तथा सामान्य मृत्यु होने पर ₹ 50,000 (पचास हजार ₹) मात्र मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु दी जाती है। कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त, गिरिडीह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव इत्यादि उपस्थित थे।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User