दीवानी न्यायालय ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायबरेली में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मृतिका के पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। पिता ने इज़्ज़त की खातिर बेटी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दे कि आज दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को समय करीब 8:30 बजे दीवानी न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे बताया क

Sep 27, 2024 - 07:40
Updated: 2 years ago
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रायबरेली में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मृतिका के पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। पिता ने इज़्ज़त की खातिर बेटी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दे कि आज दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को समय करीब 8:30 बजे दीवानी न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे बताया कि मामला गुरबक्शगंज थाना इलाके का है। यहाँ के रहने वाले विजय कुमार लोधी की 18 वर्षीय बेटी का दूसरी जाति के युवक से सम्बन्ध था। विजय गांव वालों के तानों से तंग था। तभी पांच मई दो हज़ार बाइस को बेटी ज्योति खेत में काम कर रहे पिता विजय कुमार के लिए खाना लेकर गई थी। उसी दौरान पिता बेटी को अकेले में पाकर एक बार फिर आग बाबूला हो गया और उसने खेत में ही चाकू से ज्योति का गला रेत दिया। इस मामले में विजय कुमार की पत्नी शियावती ने ही थाने में तहरीर दी थी। पूरे मामले की तहकीक के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd ने लम्बी सुनवाई के बाद पिता को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

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