चास नगर निगम सभागार में उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन

बेरमो : मंगलवार को अपर नगर आयुक्त चास सौरभ कुमार भुवानियां की अध्यक्षता में चास नगर निगम के सभागार में उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षन एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन चास नगर निगम एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग तथा सोशियो इकोनोमिक एन्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी सीड्स के संयुक्त तत्वावधान में वाईटल स्ट्रेटजी के सहयोग से किया गया।

सर्वप्रथम जिला परामर्शी, तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बोकारो मोहम्मद असलम ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम-२००३ के धाराओं एवं किए जाने वाले इन्फोर्समेंट की जानकारी दी, तत्पश्चात श्री सिम्पल झा कार्यक्रम समन्वयक सीड्स ने नगर निगम द्वारा तम्बाकू उत्पाद विक्रेता को दिये जाने वाले लाईसेंस की विस्तृत जानकारी दी। अपर नगर आयुक्त महोदय ने कहा की जो भी आदेश चास नगर निगम द्वारा निर्गत किया जाना है उसे कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें। कार्यक्रम समन्वयक सीड्स ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में वेंडर लाईसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस महोदय के टिप्पणी हेतु समर्पित किया गया था, अपर नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि इसपर जल्द अंतरिम बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने हर सप्ताह जिला स्तरीय छापामार दस्ता एवं अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते के साथ एवं नगर निगम की सीटी इन्फोर्समेंट दस्ता स्वयं भी अपने क्षेत्र में छापामारी अभियान क्रियान्वित करेगी।सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण बिना लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के 01 अप्रैल 2022 से अनिवार्य किया जाता है, अनिवार्यता के आदेश संख्या …………..कंडिका 6 को सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया नहीं  होने के कारण अस्थाई रूप से स्थगित किया है। परन्तु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 455 की अनुसूची 187 के तहत तम्बाकू उत्पाद विक्रेता को ट्रेंड लाईसेंस दिया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त महोदय  ने कहा कि मैं तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील करता हूं कि वे चास नगर निगम  को आवेदन कर लाईसेंस प्राप्त कर लें, क्योंकि जैसे ही सरकार ने स्थगन आदेश हटाया नगर निगम की सीटी इन्फोर्समेंट स्क्वाड नगर निगम से लाईसेंस नहीं लेने वाले तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील है कि वे तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – 2003 (COTPA-2003) की सभी धाराओं एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
कार्यशाला  में  चास नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त प्रियंका कुमारी, नोडल पदाधिकारी श्री महेन्द्र महतो, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के जिला परामर्शी मोहम्मद असलम, सीड्स के पदाधिकारियों एवं नगर निगम के अन्य सदस्यों सहित मिडिया कर्मियों ने भाग लिया।

Other Latest News

Leave a Comment