Rape Accused Held in Raebareli: रायबरेली जनपद (Raebareli) के चंदापुर थाना (Chandapur Police Station) क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय पुलिस और प्रशासन दोनों को सक्रिय कर दिया। एक युवती द्वारा किए गए आरोपों के बाद पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की, उसने कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत किया है। बताया जा रहा है कि यह मामला झांसे में लेकर संबंध बनाने और धोखाधड़ी से जुड़ा है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाकर कार्रवाई की। पूरी घटना ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है, जबकि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।
शिकायत दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस

6 अक्टूबर 2025 को पीड़िता ने थाना चंदापुर (Chandapur Police Station) में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी रामगोपाल पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम पूरे भागू रतापुर थाना मिलएरिया, ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में धोखाधड़ी की। पीड़िता की तहरीर पर थाना चंदापुर (Chandapur Police Station) में मुकदमा अपराध संख्या 62/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की।
मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा गया आरोपी
अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि आरोपी रामगोपाल थाना क्षेत्र के पहराबा तिहारे के पास देखा गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई, जिससे किसी तरह का विवाद न हो सके।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक प्रवीण कुमार (Praveen Kumar) और आरक्षी शिव यादव की अहम भूमिका रही। दोनों अधिकारियों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में यह संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, और ऐसे मामलों में अब कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा।
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