Indore Police Chinese Manja Seizure : इंदौर शहर में मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और परिवहन पर पुलिस की कड़ी नजर है। यह खतरनाक धागा हर साल कई लोगों को घायल करता है और पक्षियों की जान भी ले लेता है। इसी क्रम में परदेशीपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को पकड़ा है। यह कार्रवाई शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है।
चाइनीज मांझा क्यों है इतना खतरनाक

चाइनीज मांझा एक सिंथेटिक धागा होता है, जो नायलॉन से बना होता है और उस पर कांच या धातु का पाउडर चढ़ाया जाता है। यह बहुत तेज और मजबूत होता है। पतंगबाजी में इस्तेमाल करने पर यह आसानी से गला, हाथ या शरीर के किसी भी हिस्से को गहराई तक काट सकता है। सड़क पर बाइक या स्कूटर चलाते समय अचानक यह धागा चपेट में आ जाए तो गंभीर चोट लगती है और कई बार जान तक चली जाती है।
पिछले कुछ वर्षों में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में चाइनीज मांझे से कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। हाल ही में नवंबर 2025 में एक 16 साल के लड़के की गर्दन कटने से मौत हो गई थी। ऐसे मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर सहित 14 जिलों में इस पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार ने भी इसे पूरी तरह बैन कर रखा है। यह धागा इंसानों के साथ-साथ पक्षियों के लिए भी जानलेवा है। उड़ते पक्षी इसमें फंस जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं।
घटना का पूरा विवरण
20 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि करीब साढ़े बारह बजे परदेशीपुरा पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक पैसेंजर ऑटो रिक्शा (नंबर MP 09 RA 6888) को रोका गया। चेकिंग में ऑटो में सवार शैलेश उर्फ भैंसालाल खंडेलवाल (उम्र 47 साल, निवासी नंदिया नगर, छोटी खजरानी, इंदौर) के पास से 20 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुए। इन रोल्स की अनुमानित कीमत करीब 6000 रुपये थी।
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह इन रोल्स को बेचने के इरादे से ले जा रहा था। पुलिस ने तुरंत सारा माल जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की
परदेशीपुरा पुलिस ने आरोपी शैलेश के खिलाफ अपराध क्रमांक 625/2025 दर्ज किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ख) और 3(5) के तहत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ जिलाबदर (जिले से बाहर निकालने) की प्रस्ताव भी तैयार की जा रही है।
यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, उपायुक्त कुमार प्रतिक और अतिरिक्त उपायुक्त अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में हुई। एसीपी परदेशीपुरा हिमानी मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी आर.डी. कानवा और उनकी टीम ने यह सफलता प्राप्त की। टीम में उपनिरीक्षक दीपक जामोद, सहायक उपनिरीक्षक शोभाराम जाटव और प्रधान आरक्षक दिनेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन पुलिसकर्मियों की सराहना की जा रही है।
शहर में चल रहा सघन अभियान
इंदौर पुलिस पूरे शहर में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। दिसंबर 2025 में ही कई थानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा जब्त किया जा चुका है। उदाहरण के लिए खजराना थाने में 4.75 लाख रुपये का माल पकड़ा गया था। अन्य थानों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां हुई हैं।
कलेक्टर ने नवंबर महीने में ही चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह अभियान और ज्यादा तेज हो गया है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि चाइनीज मांझा बेचना, रखना या इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
पुलिस आम नागरिकों से अपील कर रही है कि अगर कहीं यह खतरनाक धागा बिक्री के लिए रखा या बेचा जा रहा हो तो तुरंत सूचना दें। इससे बड़े हादसों को रोका जा सकता है।
त्योहार मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी से
मकर संक्रांति पतंग उड़ाने का बड़ा त्योहार है और इससे जुड़ी खुशियां सभी को पसंद हैं। लेकिन इस खुशी के मौके पर सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुलिस सभी नागरिकों से अनुरोध कर रही है कि केवल देसी सूती धागे (सादा मांझा) का ही इस्तेमाल करें। चाइनीज मांझा न तो खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें।
इससे न केवल अपनी और अपनों की जान सुरक्षित रहेगी, बल्कि सड़क पर आने-जाने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। साथ ही पक्षियों को भी इस त्योहार की खुशी में बिना नुकसान के उड़ने का मौका मिलेगा।










