Supreme Court से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, दस्तावेजों पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली । शीर्ष अदालत ने उनकी ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में अब उन्हें उचित न्यायिक मंच का ही सहारा लेना होगा। अदालत के इस फैसले को खेड़ा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए सीधे असम की संबंधित अदालत या गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) का रुख करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे आज ही दोपहर बाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करें। इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं दिखा।

क्या है मामला?

यह पूरा मामला खेड़ा के उन बयानों से जुड़ा है, जिन पर असम में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी सिलसिले में असम पुलिस (Assam Police) ने पहले उन्हें हिरासत में भी लिया था। तब से खेड़ा लगातार अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अलग-अलग स्तर पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।

दस्तावेजों पर उठे सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खेड़ा की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित व्यवहार बताया। न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेज पूरी तरह सही और प्रमाणित होने चाहिए, अन्यथा यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

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