Raebareli: दीपावली पर्व को देखते हुए जिले में आतिशबाजी की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। साथ ही दुकानदारों को अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। बिना अनुमति और निर्धारित स्थान से हटकर दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह निर्देश जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्थायी दुकानों के लिए शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उप जिलाधिकारी लाइसेंस जारी करेंगे। प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें संचालित की जा सकेंगी।

टीन शेड में लगेंगी दुकानें, तीन मीटर की दूरी अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अस्थायी दुकानों के निर्माण में टेंट, कनात और कपड़े का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानें केवल टीन शेड में ही लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। नाबालिग बच्चों को दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी अस्थायी दुकान को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
प्रत्येक दुकान पर आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम रखने होंगे। इसके तहत 200 लीटर पानी का भंडारण, अग्निशामक यंत्र और बालू से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पटाखों के विनिर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन कराया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना और जन-धन की हानि को रोका जा सके।
शहरी क्षेत्र में चार स्थान किए गए निर्धारित
प्रशासन ने शहर में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए चार स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें जीआईसी द्वितीय मैदान, विद्युत विभाग का गोरा बाजार स्थित मैदान, आईटीआई का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम) तथा गाढ़ी मुतवल्ली मुंशीगंज बाईपास के किनारे का निर्धारित स्थल शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन की ओर से चिह्नित स्थानों पर ही दुकानें लगाई जा सकेंगी।
तीन नवंबर को मिलेंगे आवेदन फार्म, अधिक आवेदन पर होगी लॉटरी
नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के आवंटन के लिए तीन नवंबर को कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र लिपिक पटल से सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक आवेदन फार्म वितरित किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि निर्धारित दुकानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए चार नवंबर को दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।










