रायबरेली: जनपद में मरीजों को गलत मेडिकल रिपोर्ट देकर गुमराह करने का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिडास स्कैन एंड लैब पर उपभोक्ता अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार को समय करीब 10:00 बजे की गई है बताया जा रहा है एक मरीज को गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने के मामले में की गई है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित मरीज ने डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच कराई थी, जिसमें उसे दी गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत पाई गई। इस गलत रिपोर्ट के चलते मरीज को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

उपभोक्ता अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा लापरवाही बरती गई और मरीज को सही जानकारी नहीं दी गई। अदालत ने इसे सेवा में कमी मानते हुए मिडास स्कैन एंड लैब पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस फैसले के बाद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से मरीजों के अधिकारों की रक्षा होगी और निजी लैब व अस्पतालों में लापरवाही पर लगाम लगेगी।
यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की जरूरत को एक बार फिर उजागर करता है। मरीजों को भी सलाह दी गई है कि किसी भी जांच रिपोर्ट पर संदेह होने पर दूसरी राय जरूर लें।










