ग्राम पंचायत की करोड़ो रूपये की बेशकीमती जमीन पर एक प्राइवेट इंफ्रा कंपनी द्वारा कब्जे को अवैध बताते हुए ग्राम प्रधान ने न्याय की मांग की है। ग्राम प्रधान द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद इंफ्रा कंपनी पुलिस बल की मदद लेकर ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा कर रही है। इस बात को लेकर ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस अधीक्षक से दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करवाने में कार्रवाई करने की मांग की गई है।
एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ग्राम पंचायत दतौली विकासखंड लालगंज के ग्राम प्रधान श्री राम ने बताया कि उनके ग्राम पंचायत दतौली में लालगंज रायबरेली मार्ग पर विकासखंड कार्यालय के सामने सरकारी भूमि मौजूद है। जो कि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 51 दर्ज है रकबा 0.4260 उसर दर्ज है। इस सरकारी भूखंड पर भू माफिया द्वारा उप जिलाधिकारी लालगंज तहसीलदार के साथ-साथ सांठगाँठ करके अवैध तरीके से कब्जा कराया जा रहा है। जबकि इस भूमि संख्या 51 क पर आबादी बसी हुई है और 51 ख उसर दर्ज है, जो कि खाली पड़ी हुई है। ग्राम प्रधान श्री राम ने बताया कि एआरडी इंफ्रा होम डेवलपर्स के डायरेक्टर अजय कुमार रस्तोगी व उनके पुत्र मोहन श्याम रस्तोगी निवासी में रोड नई बाजार लालगंज परगना खीरों तहसील लालगंज द्वारा भूमि पर कब्जे को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आदेश दिया था कि उनके द्वारा मामले की जांच की गई है। इसके बाद वाद ग्रस्त भूमि ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि है। जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद तहसीलदार लालगंज आदेश को नहीं मान रहे हैं। प्रधान द्वारा यह भी बताया गया कि इस मामले में सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, जिसकी अगली तारीख 3 अगस्त 2024 निहित है। इसके बावजूद तहसीलदार लालगंज द्वारा जिलाधिकारी को गुमराह करते हुए बताया गया कि ग्राम प्रधान दतौली ऊसर भूमि पर बैरिकेटिंग कर रहे हैं जोकि भ्रामक है।