अतिक्रमण हटाने की मिली नोटिस पर भड़के मेडिकल स्टोर संचालक

ब्यूरो रिपोर्ट : शिवा मौर्या

रायबरेली में जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका के माध्यम से भेजी गई अतिक्रमण हटाने की नोटिस को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों में रोष व्याप्त है।यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का दुरूपयोग करते हुए जिला प्रशासन ने दवा व्यावसाइयों को नोटिस थमाई है। नोटिस के तहत दुकान के सामने वाहन खड़ा कराये जाने के एवज़ में नगर पालिका ने जिला प्रशासन के माध्यम से टैक्स मांगा है। इस मामले में हास्यास्पद पहलू यह है कि आसपास नगर पालिका ने कोई वाहन स्टैंड नहीं बनाया है। बिना टैक्सी स्टैंड बनाए ही वसूली किए जाने को लेकर विरोध जताया है। ऐसे में दवा व्यवसाई पूछ रहे हैं कि दवा खरीदने वाला क्या अपनी बाइक या साईकिल कंधे पर रखकर दुकान में प्रवेश करेगा। इस नोटिस को लेकर जिला अस्पताल चौराहे पर मेडिकल स्टोर संचालकों में आक्रोश है। नगरपालिका के द्वारा दी गई अतिक्रमण की नोटिस को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक सिटी मजिस्ट्रेट की नोटिस के बाद आक्रोशित हो गए हैं।

मेडिकल एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष ने की सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात

मेडिकल एसोसियेशन के जिला अध्यक्ष बाल जी त्रिपाठी ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और मेडिकल स्टोर संचालकों की समस्या के बारे में बताया। सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे नोटिस का जवाब दें और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल स्टोर संचालकों का उत्पीड़न

मेडी एसोसिएशन के अध्यक्ष बाल जी त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि मेडिकल स्टोर संचालकों का उत्पीड़न नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मेडिकल स्टोर संचालकों ने जिला प्रशासन की मदद की थी, लेकिन अब उन्हें परेशान किया जा रहा है।

मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है

मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि अगर दुकान के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर जाता है, तो मना करने पर लोग लड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गलत है, तो लोग बगल में पुलिस चौकी है, उनको चलान करना चाहिए।

जिला प्रशासन से मदद की अपील

मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बाल जी त्रिपाठी ने जिला प्रशासन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालकों को न्याय मिलना चाहिए और उनका उत्पीड़न बंद होना चाहिए।

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