Raebareli : लाइसेंसी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदाम लाइसेंस के सत्यापन के आवश्यक दिशा निर्देश जारी

Raebareli : औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह ने केमिसट एसोसिएशन संघ/समस्त थोक औषधि विक्रय व्यापारी/भवन स्वामी (थोक विक्रय प्रतिष्ठान या गोदाम) से कहा है कि मा० आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० द्वारा अवगत किया गया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप एवं नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के दुरुपयोग को रोके जाने हेतु विभाग द्वारा चलाये गये विगत दो माह के अभियान में संज्ञान में आया कि कई फर्मे पंजीकृत पते पर अस्तित्वहीन है, जो लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात फर्मे कभी संचालित ही नहीं हुई तथा कुछ फर्मों के पंजीकृत पते पर केवल भवन स्वामी ही मौके पर मिले, जिन्हें फर्म को प्रदत्त लाइसेंस के सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं थी।
         
उन्होंने उपरोक्त के दृष्टिगत माननीय आयुक्त महोदया द्वारा माह फरवरी, 2026 से प्रदेश में स्थित समस्त थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं पर जाँच की जानी है-

  1. लाइसेंसी फर्म अपनी स्वीकृत चौहद्दी में स्थित है अथवा नहीं।
  2. औषधियों के भण्डारण के लिये पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं।
  3. Competent Person की उपस्थिति और उनके अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि।
  4. लाइसेंसी परिसर से अन्यत्र स्थान पर दवा भण्डारण की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक गोदाम का लाइसेंस प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।
             

उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा सत्यापन कार्य शुरू किये जाने से पूर्व के इस अंतराल में कोई थोक औषधि विक्रेता अपनी फर्म को प्रदत्त लाइसेंस को अभ्यर्पित करना चाहता है तो निरस्तीकरण हेतु आवेदन कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायबरेली में प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त जनपद में जिस भवन में थोक विक्रय प्रतिष्ठान या गोदाम संचालित है तो उस भवन स्वामी द्वारा भी अपने स्तर से यह पुष्टि कर ली जाये कि उनके परिसर में किरायेदार द्वारा वैध लाइसेंस के तहत व्यवसाय किया जा रहा है अथवा नहीं।

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