रिपोर्ट : गुलाब सिंह
मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (रजि.) मथुरा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपर नगर निगम आयुक्त अनिल कुमार एवं अपर नगर निगम आयुक्त प्रथम रामजीलाल के माध्यम से नगर आयुक्त एवं कर निर्धारण अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया और होटल स्वामियों के सामने आ रही कर समस्याओं से अवगत करा उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई गईं। होटल शीतल रीजेंसी के स्वामी एवं होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित जैन ने बताया कि की उत्तर प्रदेश शासन नगर निगम अनुभाग 9 द्वारा 17 जनवरी 2024 शासनादेश संख्या 108/9/24/42J /2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिए जाने के उपरांत नगर निगम मथुरा होटल स्वामियों से अब केवल नियति दर के अंतर्गत पांच गुना के स्थान पर तीन गुना टैक्स वसूल सकती है।

होटल ब्रज धाम के स्वामी व सचिव आर बी चौधरी ने बताया कि अगर किसी भवन से 200 मीटर तक पानी की कोई भी पाइपलाइन जल निगम अथवा नगर निगम द्वारा नहीं डाली गई है अथवा भवन द्वारा कभी भी किसी भी निगम की जल लाइन का प्रयोग या संयोजन नहीं किया गया है, तो उस पर जलकर लागू नहीं होना चाहिए। होटल रीगल पैलेस के स्वामी व संयुक्त सचिव ठाकुर राजा भोज ने अपर आयुक्त से कहा कि अगर भवन के सामने से सीवर लाइन का निर्माण या उपयोग नहीं हुआ है तो उस भवन पर सीवर कर भी लागू नहीं होना चाहिए।

होटल गणपति के स्वामी राजन अग्रवाल ने सुझाव दिया कि नगर आयुक्त जल्द अधिसूचना अनुसार निर्धारित टैक्स का निर्धारण करने का आदेश पारित करें, ताकि भवन स्वामी 30 सितंबर तक टैक्स जमा कर वर्तमान पर छूट का लाभ ले सकें। होटल गंगा पैलेस के मालिक मनीष गुप्ता ने कहा कि मथुरा वृंदावन धार्मिक पर्यटन स्थल है और संगठन उत्तर प्रदेश सरकार की विकास की योजनाओं में सहयोग करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अपर नगर निगम आयुक्त ने मथुरा वृंदावन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही जारी अधिसूचना अनुसार कर निर्धारण के विषय पर आदेश पारित करेंगे तथा आगे भविष्य में निगम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पर्यटकों को आ रही समस्या के निस्तारण हेतु संगठन के साथ बैठक कर कंधे से कंधा मिलाकर भी चलेगा। इस अवसर मथुरा वृंदावन के अनेक होटल स्वामी भी मौजूद रहे।










