Bokaro: सदर अस्पताल, बोकारो के सभागार में बुधवार को खाद्य एवं दवा कारोबारियों के साथ बैठक हुई। अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभय भूषण प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए।
डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि FSSAI द्वारा करीब 115 प्रमुख ब्रांड एवं खाद्य उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इनमें नियमों और विनियमों के उल्लंघन, भ्रामक दावे, गलत लेबलिंग तथा अमानक निर्माण से संबंधित उत्पाद शामिल हैं।

उन्होंने जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO), निर्माताओं, पैकर्स, थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा दुकानदारों और ई-कॉमर्स संचालकों को निर्देश दिया कि उनके प्रतिष्ठानों में यदि चिन्हित अमानक खाद्य उत्पादों का स्टॉक मौजूद है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाएं और उसकी बिक्री पर रोक लगाएं।
नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
अभिहित अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 और 53 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और लेबलिंग की जांच करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। दुकानदार और खाद्य कारोबार से जुड़े अन्य लोग FSSAI के मानकों के अनुरूप ही उत्पादों का भंडारण और बिक्री सुनिश्चित करें।
बैठक में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एनपी सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, एमए आलम, पूजा कुमारी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री राजकुमार जायसवाल, व्यापारी संघ के अध्यक्ष वैभव सहित खाद्य एवं दवा व्यवसाय से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे।










