Delhi Imposes Strict Vehicle Ban: दिल्ली (Delhi) में 1 नवंबर 2025 से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लागू होने जा रहा है। राजधानी में अब सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। यह कदम दिल्ली सरकार और केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद उठाया गया है। BS4 और BS5 मानक वाले वाहनों को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए लिया गया है, ताकि राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके।
1 नवंबर से लागू होगा सख्त नियम/Delhi Imposes Strict Vehicle Ban
दिल्ली सरकार (Government Of Delhi) ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर 2025 से राजधानी की सीमाओं पर प्रवेश करने वाले सभी कमर्शियल वाहनों की गहन जांच होगी। केवल BS6 मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। BS4 और BS5 मानक के वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह नियम लागू करने का मकसद वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना और राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों और संबंधित कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बार छूट या ढील की कोई संभावना नहीं होगी और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

BS6 इंजन टेक्नोलॉजी क्या है?
BS6 इंजन तकनीक पुराने BS4 और BS5 इंजन की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। यह इंजन पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी हद तक कम करता है। इससे वाहन कम धुआं छोड़ते हैं और वायु में प्रदूषक कणों की मात्रा घटती है। विशेषज्ञों का कहना है कि BS6 मानक वाले वाहन राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। खासतौर पर सर्दियों के महीनों में, जब दिल्ली की हवा पहले से ही प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, यह कदम राहत देने वाला साबित हो सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी चुनौती
हर साल अक्टूबर से फरवरी तक दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। पराली जलाना, वाहन प्रदूषण और ठहरी हुई हवा इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे में BS6 वाहनों को प्राथमिकता देना एक वैज्ञानिक और आवश्यक कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नीति से वाहनों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन को सीमित किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह निर्णय भारत के “नेशनल क्लीन एयर मिशन” और “राष्ट्रीय पर्यावरण नीति” के अनुरूप भी है, जो प्रदूषण घटाने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
किन वाहनों को मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार ने कुछ वाहनों को अस्थायी या स्थायी छूट भी दी है। BS6 मानक वाले डीजल कमर्शियल वाहन, दिल्ली में पंजीकृत मालवाहक गाड़ियां, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं BS4 डीजल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। यह कदम नागरिकों की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि नए नियम से वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आएगी और यह दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगी।










