News Nation Bharat
उत्तर प्रदेशराज्य

लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश जारी

WhatsApp Image 2024-08-09 at 12.15.19 PM

जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रुपए 10,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश परिचालित किये गये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आयोग के उक्त दिशा निर्देशों को समस्त राजनैतिक दलों, निर्वाचन अभ्यर्थियों, संबंधित अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से जनपद में स्थित समस्त बैंकों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

Related posts

बीएंडके में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

Manisha Kumari

संजय बर्मन ने मुख्यमंत्री से मिलकर रखी स्वर्णकार समाज की समस्याएं, दी जीत की शुभकामनाएं

Manisha Kumari

सिद्धार्थ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की छात्रा आभा का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन

Manisha Kumari

Leave a Comment