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लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश जारी

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जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रुपए 10,000/- से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश परिचालित किये गये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देंगे एवं खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध करायें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आयोग के उक्त दिशा निर्देशों को समस्त राजनैतिक दलों, निर्वाचन अभ्यर्थियों, संबंधित अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से जनपद में स्थित समस्त बैंकों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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