आपराधिक मामले मे गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका-छिपी खेल रहे सनत कुमार व राजन भईया पर शिकंजा कसा
गीता देवी के द्वारा तेनुघाट न्यायालय मे दायर शिकायत वाद सं 858/ 2021मे घारा 420, 406/34भादवि मे गिरफ्तारी से बचने के लिए लुका-छिपी खेल रहे सीसीएल कर्मी सनत कुमार एवं राजन भूईया के विरुद्ध प्रबंधन ने कारवाई शुरू कर दी है। इस संबंध मे सीसीएल बीएंडके क्षेत्र के एसओपी ने 27 अप्रैल 2024 को ही परियोजना पदाधिकारी एकेकेओसीपी को पत्र लिखकर सीसीएल /पीएंड आईआर का पत्र संलग्न करते हुए बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सनत कुमार एवं राजन भूईया ने सरेंडर नही किया है। इस संबंध मे ज़रूरी कारवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 /11/ 2023 के आदेश में दो सप्ताह में सरेंडर करने को कहा था। लेकिन सरेंडर करने की बजाय दोनों खुलेआम घूम रहे है। एवीए न.110 51/2022 मे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था। मामला 6 लाख रूपए के तीन चेक बाउंस होने का था। इस संबंध मे ही एसडीजेएम ने 28/3/2024 को दोनो के विरुद्ध वारंट जारी किया है।इस संबंध मे पूछताछ करने पर एकेकेओसीपी के परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि एसओपी का पत्र मिलने के बाद सनत कुमार और राजन भूईया को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा गया है।