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उत्पाद विभाग के मामले में दोषी पाये जाने पर आरोपियों को सुनाया गया तीन वर्ष की सजा

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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने उत्पाद विभाग के मामले में दोषी पानीके बाद विनोद साव, दशरथ रविदास, धीरज राम एवं मनोज साव को 3 साल की सजा सुनाई। अवर निरीक्षक उत्पाद तेनुघाट के रविरंजन ने बताया कि 3 मार्च 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर जरीडीह थाना अंतर्गत निचली बलरामपुर के किनारे सुनसान जगह पर खाली स्थान के अंदर अंडरग्राउंड बने हुए बड़े हालनुमा बंकर में विधिवत छापामारी करने पर अवैध विदेशी शराब एवं अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त स्पिरिट, कैरेमल, खाली बोतल, ढक्कन, लेवल, भारी मात्रा में शराब एवं उपकरण बरामद किया गया। अवैध शराब की फैक्ट्री के संचालक विनोद साव को फरार पाया गया। जिसमें विनोद साव के सहयोगी दशरथ रविदास, धीरज राम एवं मनोज साव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त आवेदन के बाद आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एसीजेएम मनोज प्रजापति के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री प्रजापति ने विनोद साव, दशरथ रविदास, धीरज राम एवं मनोज साव को दोषी पाने के बाद तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद दशरथ रविदास, धीरज राम एवं मनोज साव को सजाके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील में जाने पर जमानत पर छोड़ा गया। वहीं विनोद साव जो पहले से तेनुघाट जेल में बंद था उसे सजा सुनाने के बाद तेनुघाट जेल भेजा गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक आशीष कुमार तिवारी अपने बहस किया।

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