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सभी थाना सिंगल सिगरेट बेचने वाले दुकानदारो पर कोटपा के तहत कार्रवाई करें : पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय

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मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अनिमेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में सभी नामित कोटपा नोडल पदाधिकारी थाना स्तर का एक दिवसीय उन्मुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक बोकारो के सभाकक्ष में किया गया। सर्वप्रथम जिला परामर्शी एन0टी0सी0पी0 ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्मुखीकरण में कोटपा-2003 की धारा-4, धारा 5, धारा-6ए व बी0 एवं धारा 7 के बारे में बताया गया साथ ही तम्बाकू नियंत्रण के लिये चालानिंग रणनीति व ई-सिगरेट पर विशेष अभियान चलाये जाने हेतु जानकारी दी गई। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय ने प्रशिक्षण में सभी प्रतिभागी को बताया गया कि माह में कम से कम चार बार कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु छापामारी के लिये जरूर निकलेे साथ ही ध्यान दें, कि जब भी चालान के लिये निकले तो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने रसीद पर चालान करना सुनिश्चित करें/स्कूल के आस पास के दुकानों पर विशेष ध्यान देते हुये चालान करना शुरू करें। श्री गुप्ता ने सभी कोटपा प्रभारी को सिंगल सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर कोटपा के तहत कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया साथ ही बिना बैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट पर कार्रवाई अवश्य करें प्रशिक्षण के दौरान सभी कोटपा नोडल पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि प्रत्येक दिन चालान की कापी गश्ती गाडी में जरूर रखें और समय समय पर चालान करते रहें। ताकि आने वाले लोक अदालत में इसकी प्रगति को दर्शाया जा सके।प्रशिक्षण में अनिमेश कुमार गुप्ता पुलिस उपाधाीक्षक मुख्यालय बोकारो, जिला परामर्शी मो0 असलम, छोटेलाल दास व सभी कोटपा नोडल पदाधिकारी थाना स्तर उपस्थित थे।

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