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पिछरी कोयलरी के पर्यावरणीय सुकृति आवेदन पर लगी रोक, समाजसेवी आशीष पाल के शिकायत में संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रिंसिपल बेंच ने लगाई रोक

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रिपोर्ट : अविनाश कुमार

N.G.T राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा मेरे आवेदन को प्रिंसिपल बेंच में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रिंसिपल बेंच में आज सुनवाई हुई। जिसमें सीसीएल प्रबंधन ढोरी ने पिछरी कोयलरी के अवैध खनन कर दामोदर नदी को पत्थर गिराकर भर दिया। जिससे दामोदर नदी की दिशा एवं भारी मात्रा में यहां पॉल्यूशन हुआ। जिसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली ने मेरे आवेदन को सीसीएल प्रबंधन ढोरी के खिलाफ केस के रूप में दर्ज किया और आज इसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रिंसिपल बेंच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में हुई। जिसमें मैंने अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखा माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह एक तरीका से अपराध के श्रेणी में आता है। इसे हम संज्ञान में लेते हैं और इसमें तत्काल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद झारखंड को एक माह के भीतर रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करने का निर्देश दे रहे हैं कि इस अतिक्रमण से नदी और आसपास क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित हुए और नदी के हिस्से को कितना अतिक्रमण एवं पत्थर से भरकर दामोदर नदी की दिशा को मोड गया।

उसके उपरांत आगे की कार्रवाई करेंगे तत्काल अभी पिछरी कोयलरी के पर्यावरणीय सुकृति आवेदक को सीसीएल प्रबंधन ढोरी ने दिया है। उसे रोका जा रहा है माननीय न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद 8 साल के लंबी लड़ाई के बाद अब आशा जगी है कि सीसीएल प्रबंधन ढोरी पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा।

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