News Nation Bharat
क्राइमझारखंडराज्य

तेनुघाट : हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

WhatsApp Image 2024-08-09 at 12.15.19 PM

रिपोर्ट : अविनाश कुमार

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के एक मामले में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला गोमिया थाना अंतर्गत लोधी पंचायत का है, जहां 20 मई 2014 को शमशेर अंसारी की हत्या कर दी गई थी. घटना के अनुसार, मो. ऐनुल अंसारी, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, ने गोमिया सामुदायिक अस्पताल में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि उनके भतीजे शम्मीउलाह के साथ गांव के वाहिद अंसारी ने मारपीट की थी। जब ऐनुल अंसारी इस मामले की शिकायत लेकर इस्लाम अंसारी के पास गए, तो विवाद बढ़ गया। इस्लाम अंसारी ने लोहे की रॉड से शमशेर अंसारी पर हमला कर दिया, जिससे अन्य लोग भी हथियारों के साथ शामिल हो गए। वाहिद अंसारी ने फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र समर्पित किया, जिसके बाद मामला जिला जज सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में स्थानांतरित हुआ। अदालत ने उपलब्ध गवाहों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू और सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। यह सजा समाज में न्याय की भावना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है।

Related posts

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय बैठक सम्पन्न

News Desk

रायबरेली : आग ने मचाई तबाही, धू धू कर जला मकान

News Desk

प्रदेश शासन के मंत्री विजयर्गीय ने छिंदवाड़ा के परासिया व जुन्नारदेव में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित

Manisha Kumari

Leave a Comment