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झारखंडराज्य

गिरिडीह : जिलान्तर्गत सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों / राजनीतिक दलों हेतु सूचना

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भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/149/2024 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव 2024 हेतु तारीखों की घोषणा दिनांक 15.10.2024 को कर दी गई है जिसके उपरांत संपूर्ण जिलें में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस निमित्त जिलें में संचालित सभी प्रिंटिंग प्रेस / राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के पंपलेट, पोस्टर, हेण्डबिल, होर्डिंग्स मुद्रण संबंधित अनुदेशों 127 “क” का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिससे संबंधित विस्तृत निदेश जिला के वेबसाईट www.giridih.nic.in पर उपलब्ध है। सभी प्रिन्टिंग प्रेस पंपलेट, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता मुद्रित करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही मुदित सामग्री की दो प्रति, एपेन्डिक्स ‘ए’ एवं ‘बी’ आदर्श आचार संहिता कोषांग (जिला गोपनीय शाखा, गिरिडीह) को तथा अनुसूची 2 लेखा दल को मुद्रण के तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग्स मुद्रण संबंधी अनुदेशों के अवहेलना की स्थिति में विधि-सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

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