पोस्टल बैलट से मतदान करने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का उचित अनुपालन होगा
विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त पोस्टल बैलेट को लेकर उप नगर आयुक्त ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया, साथ ही उप नगर आयुक्त ने सभी विभागों से पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले अधिकारियों/कर्मियों की सूची पोस्टल बैलेट कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहनेवाले भी वोट दे सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। जिले में पोस्टल बैलेट वोटरों का डाटाबेस तैयार होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे, बीएसएनएल, अग्निशमन, जीआरपी, एफसीआई, पीठासीन व मतदान पदाधिकारी, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मी, चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के चालक सहित लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कर्तव्य के लिए किसी भी रूप में प्रतिनियुक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलट से मतदान करने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन होगा। एक बार जो भी कर्मी पोस्टल बैलट से मतदान करने के लिए फॉर्म जमा करेंगे। उन्हें पोस्टल बैलट से ही मतदान करना होगा। बैठक में उपरोक्त के आलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।